मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

कंटेनमेंट सेेंट एरिया में अब इंसीडेंट कमाण्डर के रूप में एसडीएम श्री बड़ोले कार्य करेंगे


बुरहानपुर  -(मेहलका अंसारी) मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल केे पत्रानुसार मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चूकी है। संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र दिनांक 24/03/2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19़ की महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लॉन जारी किया गया हैं।  
जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेनमेंट एरिया घोषित कर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इंसीडेंट कमाण्डर के रूप में अपर कलेक्टर श्री राजेश कुमार जैन के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री के.आर.बड़ोले की नियुक्ति की गई है।


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