बुधवार, 27 मई 2020

बुरहानपुर जिले के खकनार क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारण रेत खनिज की नीलामी 4 जून को

बुरहानपुर - खनिज शाखा बुरहानपुर द्वारा ग्राम रामाखेडाखुर्द तहसील खकनार जिला बुरहानपुर में ताप्तीे नदी शमशान घाट के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेत खनिज का अवैध भण्डारण को जप्त किया गया है मौके पर लगभग 150 घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण को शासकीय निर्माण ठेकेदारों को नीलामी द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।  उक्त रेत के भण्डारण का ऑॅफसेट का मूल्य लगभग 60,000/- (साठ हजार रूपयें ) निर्धारित है। नीलामी दिनांक 04/06/2020 को समय दोपहर 12.00 बजे स्थान कार्यालय कलेक्टर सभाकक्ष बुरहानपुर में कलेक्टर/अपर कलेक्टर की अध्य0क्षता में आयोजित किया जाना है। यह जानकारी जिला खनिज अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि नीलामी के नियम एवं शर्ते अवलोकनार्थ निम्नाननुसार है - 1. अवैध रेत के भण्डारण की नीलामी खान एवं खनिज अधिनियम 1957 एवं मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2006 के अन्तंर्गत किया जायेगा। 2. यह कि उक्त खनिज की नीलामी में केवल बुरहानपुर जिले के शासकीय निर्माण विभाग में वर्तमान में कार्यरत ठेकेदार जिसके निर्माण कार्य में उक्त खनिज की आवश्यकता है केवल वही ठेकेदार भाग ले सकेगें। 3. नीलामी में भाग लेने से पूर्व शासकीय ठेकेदार को निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यादेश एवं ठेकेदारी का प्रमाण पत्र विभाग प्रमुख से सत्यापित कराकर अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा। 4. नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार पर शासकीय बकाया नहीं होना चाहिए। 5. बोलीदार को बोली लगाने से पूर्व जप्तशुदा रेत भण्डारण के स्थान, रेत की मात्रा, पहॅुच मार्ग एवं गुणवत्ताा के संबंध में स्वयं के द्वारा सभी प्रकार के समाधान पूर्व में ही किया जावें नीलामी पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी। 6. नीलामी में प्राप्त रेत केवल बुरहानपुर जिले में शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग किये जाने की अनुमति होगी। विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। 7. बोली में ठेकेदार द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से भाग लिया जायेगा किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं होगी। 8. नीलामी में भाग लेने हेतु रेत भण्डारण के ऑफसेट मूल्य का 50 राशि (30,000/-) अमानत के रूप में चौक “कलेक्टर खनिज शाखा जिला बुरहानपुर” के नाम द्वारा दिनांक 2 जून 2020 एवं 3 जून 2020 को खनिज कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कि जा सकेगी। 9. नीलामी में बोलीदार बोली को न्यूनतम 10,000/- रूपये प्रतिबोली बढा सकेगा। 10. उच्चतम बोलीदार को स्वीकृत बोली का 50 प्रतिशत राशि बोली के पश्चात तत्काल चेक द्वारा जमा करनी होगा अन्यथा जमा नहीं करने पर बोली निरस्त कर अमानत राशि को राजसात कर लिया जायेगा। 11. नीलामी पश्चात उच्चतम बोली को छोडकर शेष सभी बोलीदारों की अमानत राशि का  चेक वापस कर दिया जायेगा। 12. उच्चतम बोलीदार को स्वीकृत बोली का शेष राशि 50 प्रतिशत राशि अगले दो कार्य दिवस के भीतर खनिज मद 0853 खान एवं खनिज में चालान के माध्यम से जमा कर खनिज कार्यालय को सूचित करेगा। अन्यथा राशि जमा नहीं होने पर बोलीदार की अमानत एवं अन्यय राशि राजसात कर ली जावेगी। 13. बोलीदार द्वारा नीलामी की समस्ते राशि जमा करने पर 02 दिवस के भीतर खनिज कार्यालय से रेत हटाने हेतु अनुमति जारी की जायेगी। 14. स्वीकृत बोलीदार को रेत हटाने का आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर रेत को अवैध भण्डारण स्थल से हटाकर शासकीय निर्माण कार्य क्षेत्र में रखना होगा। मौके से रेत नहीं हटाने की स्थिति में समयवृघ्दि प्रदान नहीं कि जायेगी एवं रेत को पुनः नीलाम किया जा सकेगा। 15. रेत भण्डारण स्थल से रेत हटाने के पूर्व समस्त पर्यावरणीय नियमों का पालन करना होगा। 16. किसी कारणवश घोषित नीलाम तिथि में नीलाम नहीं होने पर अगले कार्य दिवस में नीलामी में प्रक्रिया सम्पन्न कि जावेगी। 17. शासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 18. नीलामी की प्रक्रिया से संबंधित समस्त निर्णय कलेक्टर द्वारा अंतिम होगा।


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