बुधवार, 27 मई 2020

दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

राजगढ । जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे ने थाना छापीहेड़ा के अपराध क्रमांक 54/20 में नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने के आरोपी अरूण निवासी कालापीपल जिला राजगढ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है। दिनांक 04.03.2020 को फरियादी ने आरक्षी केन्द्र में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरी लड़की दिनांक 03.03.2020 को दरम्यानी रात में घर में ही सो रही थी। रात में साढे 12 बजे मेरे मकान का फाटक खुला तो सोचा कि घर का ही कोई सदस्य होगा। फिर मैने देखा कि मेरी लड़की घर में नही थी। मैने लड़की की गांव में, रिश्तेदारी में एवं जगह-जगह तलाश की किन्तु वह नहीं मिली। मैंने अरूण के घर जाकर देखा तो वहां भी नहीं थी। जब फरियादी को अपनी लड़की का कोई पता नहीं चला तो उक्त घटना के संबंध में थाना छापीहेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया गया और प्रकरण में आवश्यक धाराओं का इजाफा किया गया था। इसके बाद आरोपी अरूण निवासी कालापीपल को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी अरूण ने जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि जप्तशुदा माल जांच हेतु भोपाल से आना शेष है और आरोपी का डीएनए परीक्षण भी कराया जाना है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो आरोपी डीएनए परीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होगा जिससे प्रकरण की विवेचना पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डीपीओ द्वारा दिये गये उक्त तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अरूण की जमानत खारिज कर दी गयी है। लोक अभियोजन कार्यालय जिला राजगढ


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