बुरहानपर - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में कोरोना बचाव एवं रोकथाम हेतु कर्फ्यू आदेश जारी किये है। जिसके परिपालन में आवश्यक सुविधाओं हेतु सामग्रियों की होम डिलेवरी के माध्यम से पूर्ति की जा रही है। जिससे लोगों का जमाव ना होने पाये। सूचना मिलने पर दिलीप पिता किशनचंद बालवानी निवासी मैघान कैम्प सिंधीबस्ती द्वारा अपनी दुकान खोलकर किराना सामान बेच रहा है जिसके कारण काफी लोगो की भीड़ जमा होने की सूचना मिली। जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों द्वारा नहीं किया गया। जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा पारित आदेश के उल्लघंन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक कृत्य धारा 269, 270, 188, भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
मंगलवार, 12 मई 2020
दुकान खोलकर किराना सामान बेचने वाले पर कर्फ्यू आदेश का उल्लघंन करने पर अपराध पंजीबद्ध
नकली दस्तावेजों के आधार पर जमीन बेचने वाले को न्यायालय ने दिया पाक 5 वर्ष का सश्रम कारावास
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील अभियोजित एक महत्वपूर्ण प्रकरण में मा. अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के.पाटीदार बुरहानपुर द्वारा आरोपीगण...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...