ग्रामीण क्षेत्रों में निजी चिकित्सकों को दिये आवश्यक निर्देश
बुरहानपर 12 मई, 2020 - नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त निजी चिकित्सक जो मध्य प्रदेश रूजोपचार एवं उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएंे (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस संबंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुरहानपुर ने निर्देश दिये है कि ऐसे चिकित्सक जो व्यवसायी एलोपैथी/आयुर्वेदिक/युनानी/सिद्
मंगलवार, 12 मई 2020
ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथी/आयुर्वेदिक/युनानी/सिद्धा/योगा (आयुष) डाक्टर कर सकते है मरीजों का उपचार
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
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