मंगलवार, 12 मई 2020

ग्रामीण क्षेत्रों में एलोपैथी/आयुर्वेदिक/युनानी/सिद्धा/योगा (आयुष) डाक्टर कर सकते है मरीजों का उपचार

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी चिकित्सकों को दिये आवश्यक निर्देश
बुरहानपर 12 मई, 2020 - नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त निजी चिकित्सक जो मध्य प्रदेश रूजोपचार एवं उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएंे (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीकृत है। इस संबंध में कलेक्टर एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बुरहानपुर ने निर्देश दिये है कि ऐसे चिकित्सक  जो व्यवसायी एलोपैथी/आयुर्वेदिक/युनानी/सिद्धा/योगा (आयुष) निजी प्रैक्टिस कर रहे है वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत मरीजों का उपचार अपनी-अपनी पैथी में करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसे उपचाररत मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण पाये जाते है तो उसकी जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर/खकनार को उपलब्ध कराये।  


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