गुरुवार, 21 मई 2020

ग्रीन झोन में हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी- संचालकों को इन शर्तों का करना होगा कडाई से पालन


बुरहानपुर । कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए हेयर कटिंग सैलून एवं पॉर्लर खोलने के लिए आवश्यक निर्देश प्रमुख सचिव गृह विभाग एस.एन. मिश्रा ने जारी किए गए है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि हेयर कटिंग सैलून एवं पॉर्लर में बुखार , जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा, साथ ही सैलून के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी। सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हेंड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग अलग डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर उपयोग में लाया जायेगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरान्त स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा।


राज्य सरकार ने दिशा निर्देश किये जारी राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन जोन और रेड जोन के कंटेंटमेंट एरिया के बाहर सैलून खोलने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये हैं. इसके अनुसार प्रत्येक ग्राहक के लिए हाइजीन और सैनेटाइज़ेशन के पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य होगा. लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा. इसके अलावा बाल काटते समय ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी हो इस पर भी ध्यान देना होगा. कटिंग के बाद और पहले हाथ अच्छे से सैनिटाइज करना होगा. ग्राहकों के लिए भी इसकी व्यवस्था करनी जरूरी होगी. राज्य सरकार ने हेयर कटिंग सैलून कुछ सावधानियों के साथ खोलने के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत हेयर कटिंग सैलून में सर्दी खांसी बुखार और गले में खराश से पीड़ित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ना तो ऐसे ना ही कटिंग का काम कर सकेंगे और ना ही ऐसे ग्राहक कटिंग करवाने हेयर कटिंग सलून पर जा सकेंगे. इस संबंध में राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर उस हेयर कटिंग सैलून को बंद कर दिया जाएगा और उसके संचालक पर कोविड-19 करने के लिए दिशा-निर्देशों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन बातों का रखना होगा खास ख्यालअलग डिस्पोजेबल तौलिए रखना जरूरी होगा. बुखार जुखाम खांसी और गले की खराश से पीड़ित व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश प्रतिबंधित होगा. सैलून पर हैंड सैनिटाइजर की इंट्री गेट पर उपलब्ध कराना होगा. सैलून पर काम करने वाले सभी स्टाफ को फेस मास्क, हेड कवर और एप्रॉन उपयोग करना जरूरी होगा. डिस्पोजेबल तौलिए या पेपर का उपयोग करना होगा-सभी कॉमन एरिया पर विशेष साफ सफाई का ध्यान रखना होगा. सभी औजारों को इस्तेमाल के दौरन बार-बार सैनेटाइज करना होगा.


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