रविवार, 31 मई 2020

कलेक्टर ने किया लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी

* बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) बुरहानपुर जिले में धारा 144 प्रभावशील है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्तापक्षरी को कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन को दिनांक 30/06/2020 तक बढाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने का आदेश जारी करने के निर्देश दिये गये है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए,‘’बुरहानपुर शहर की नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र व ग्राम, जैनाबाद, मोहम्मदपुरा, एमागिर्द की ग्रामीण सीमा क्षेत्र में लॉक डाउन आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु‘’ आवश्यक निर्देश दिये है। उन्होेंने जारी आदेश में कहा है कि उक्त सीमाक्षेत्र में स्थित सडकों पर, सार्वजनिक मार्गाे अथवा अन्य किसी भी स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, खडे होने पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सभी इस सीमा में निवासरत रहवासियों का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने घर से निकलना प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सकें। युक्तियुक्त कारण से अपने घर से निकलने वालों के लिये फेस मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है। *इस अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:-* 1. सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें। 2. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। 3. सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां। (इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त को छोडकर) 4. टैक्सी, ऑटो रिक्शा और टैक्सी एग्रीग्रेटर्स की सेवाएं। 5. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जीम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरजंन पार्क, थिएटर, बॉर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेगें। 6. सभी सामाजिक/ राजनीतिक/ खेल/ मनोरजंन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण। 7. आगामी आदेश तक सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों का आमजन के लिए बंद किया जाएगा। धार्मिक मण्डली/एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। 8. हाट बाजार पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। 9. रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक संपूर्ण क्षेत्र में कपर्यू लगा रहेगा। 10. बना मास्क/फेस कवर के घूमना प्रतिबंधित रहेगा। 11. यदि किसी के द्वारा उल्लघंन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जुर्माना लगाकर दण्डित किया जायेगा तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेंगी। 12. 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीेपल डिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। 13. सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा। 14. दुकानों में दो गज की दूरी रखना अनिवार्य होगी तथा एक समय में दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे। 15. सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सेनेटाईजर की व्यवस्था, पूरे कार्य स्थल पर नियमित सेनेटाईजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। 16. विवाह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। विवाह की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं उपखंड मजिस्ट्रेट, से लेनी होंगी। 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ घूमना/रहना प्रतिबंधित रहेगा। 17. बाजार या बाजार क्षेत्रों के संचालन के लिये पृथक से आदेश जारी किये जायेगें। *हॉटस्पॉटस और कंटेनमेंट जोन में दिशा-निर्देशों का संचालन* 1. हॉटस्पॉटस यानी कोविड-19 के वृहद प्रकोप वाले क्षेत्र या कोविड-19 के महत्वपूर्ण प्रसार वाले कलस्टर, स्वास्थ्य और परिवार कल्यााण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। इन हॉटस्पॉाटस में दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा। 2. कंटेनमेंट जोन में, इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। आवश्याक सुविधाओं (चिकित्साक आपात स्थिति, कानून व्यवस्था से संबंधित कर्तव्यों सहित) और शासकीय कार्याे की निरंतरता को छोडकर, इन क्षेत्रों से आबादी का कोई अनियंत्रित मूवमेंट (आना-जाना) न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र की सीमाओं में सख्त नियंत्रण होगा। इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों को स्थानीय जिला अधिकारियों/विकासखंड अधिकारियों द्वारा सख्ती, से लागू किया जाएगा। *लॉक डाउन दिशा निर्देश का सख्त प्रवर्तन*:- 1. सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सभी अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा कोविड-19 की डयूटी पर लगाये गए समस्त अधिकारी/कर्मचारी आईपीसी 1860 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी इन दिशा-निर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे और इन्हें सख्तीे से लागू करवायेगें। 2. सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आवश्यकता के अनुसार इन दिशा-निर्देशों की तुलना में कडे़ उपाय कर सकते है। *दण्ड के प्रावधान*:- कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों का उल्लघंन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त आदेश दिनांक 31/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।


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