रविवार, 31 मई 2020

नेपानगर व शाहपुर क्षेत्र की सीमा में लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी*

बुरहानपुर(मेहलका अंसारी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमा क्षेत्र (ग्राम एमागिर्द, मोहम्मदपुरा एवं जैनाबाद क्षेत्र छोड़कर) नगर पालिका परिषद् नेपानगर व नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र की सीमा में लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु दिनांक 31 मई 2020 तक पारित किया गया हैं। इस दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकानें/प्रतिष्ठानों को चालू रखने की छूट दी गई हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) (झ) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने कंटेनमेंट जोनो में लॉकडाउन को दिनांक 30/06/2020 तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के आदेश दिये है। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि 30/06/2020 तक बढ़ाई है। रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा तथा चिन्हिंत मेडिकल स्टोर्स दुकान/पेट्रोल पंप 24 घंटे चालू रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।


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