शुक्रवार, 29 मई 2020

कंटेनमेंट एरिया में बेरिकेटिंग इत्यादि आवश्यक कार्यवाही कंटेनमेंट आदेश के 24 घंटे के भीतर करने संबंधी निर्देश जारी

बुरहानपुर - मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा 23 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश हेल्थ पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 के सेक्शन 71 (2) में प्रावधानित के तहत बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटीव केस आने की दशा में पॉजिटीव केस के घर से व्यवहारिक दूरी के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित एवं कंटेनमेंट एरिया अंतर्गत आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर बेरिकेंटिंग का आदेश कार्यालय द्वारा जारी किये जा रहे है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट/अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री प्रवीण सिंह ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित नगरीय निकाय/जनपद पंचायत को निर्देश दिये है कि कंटेनमेंट एरिया में बेरिकेटिंग इत्यादि आवश्यक कार्यवाही कंटेनमेंट आदेश के 24 घंटे के भीतर करवाना सुनिश्चित करें। कंटेनमेंट एरिया में समस्त कार्यवाही करने के उपरांत बेरिकेटिंग की संपूर्ण कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी कार्यपालन यंत्री श्री कोमल उइके की होगी।


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