रविवार, 7 जून 2020

बुरहानपुर जिले में इन अंकित नंबर के माध्यम से सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरूवार को दुकान/प्रतिष्ठान खोलने संबंधी निर्देश जारी कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंधित समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक, शेष दिवस अवकाश


बुरहानपुर-  (मेहलका अंसारी)बुरहानपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र बुरहानपुर के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में स्थित दुकानें/प्रतिष्ठान दिनांक 9 जून, 2020 से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे की अवधि में बाजार/व्यवसायी क्षेत्र का 25 प्रतिशत अनुसार खुले रहने के संबंध में आज जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किये है। जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक दुकानें/प्रतिष्ठानों के सहगोचर स्थान/पृष्ठभाग पर नगर पालिका निगम बुरहानपुर द्वारा 1, 2, 3 व 4 नंबर अंकित किये गये है अर्थात जिन प्रतिष्ठान पर 01 अंकित है वे सोमवार को, क्र-2 अंकित होने पर मंगलवार को, क्र-3 अंकित होने पर बुधवार को तथा क्र-4 अंकित होने पर गुरूवार को खुले रहेंगे। सप्ताह के शेष दिवस बंद रहेंगे। ऐसे वार्डो की सूची निम्नानुसार है। वार्ड-11 शास्त्री चौक वार्ड-12 गांधी चौक वार्ड-28 अब्दुल कादिर सिद्धीकी वार्ड-29 डॉ.जाकीर हुसैन वार्ड-32 शनवारा वार्ड-33 खानका वार्ड-34 जय स्तंभ वार्ड-37 न्यामतपुरा इस प्रकार कुल 8 वार्डो की सीमा अंतर्गत समस्त दुकानें एवं प्रतिष्ठान सोमवार से गुरूवार तक की अवधि में (कंटेनमेंट एरिया छोड़कर) चालू रहेंगे। सप्ताह के शेष दिवस अवकाश रहेगा। इसके अलावा समय में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकेगी। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त के अलावा निम्नानुसार प्रतिष्ठान/कार्यालय/दुकानें आदि किसी भी वार्ड/क्षेत्र में खुलने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी अर्थात सप्ताह के सातो दिवस बंद रहेंगे। 1. सिनेमाघर, मल्टीप्लैक्स सिनेमाघर, व्यवसायिक मॉल (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 2. समस्त मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल/सामुदायिक भवन (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 3. समस्त धार्मिक स्थल (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 4. समस्त होटल/रेस्टारेंट/लॉज/चाय-नाश्ता/मिस्ठान भण्डार के स्टॉल आदि (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 5. मण्डी क्षेत्र में चिल्लर सब्जी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा फुटकर विक्रेता अपनी ठेले पर सब्जी रखकर विक्रय कर सकेंगे। 6. तम्बाकू/गुटका/सिगरेट/बीड़ी आदि धूम्रपान सामग्री विक्रय करने वाले प्रतिष्ठान भी प्रतिबंधित रहेंगे। (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 7. हॉट बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। (पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे) 8. हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर नियमानुसार श्रमपदाधिकारी बुरहानपुर 07325-241759 से अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे। संचालक द्वारा अनुमति दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा तथा मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। 9. प्रत्येक व्यवसायी को पर्याप्त मात्रा में हेण्डवॉश तथा सेनेटाईजर रखना होगा एवं फेसमास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। 10. समस्त व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं करवाना अनिवार्य रहेगा। अपने प्रतिष्ठान के सामने नियत दूरी पर गोले बनाये तथा 5 से अधिक व्यक्ति/ग्राहक दुकान/प्रतिष्ठान पर प्रतिबंधित रहेगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा दुकान सील की जायेगी। 11. किसी भी व्यापारी द्वारा ऐसे ग्राहको को सामग्री नहीं दी जायेगी जिसने मास्क नहीं पहना हो। व्यापारी को अपनी संस्था में मास्क रखना अनिवार्य है ग्राहक को 11 रूपये की राशि लेकर मास्क उपलब्ध करवाना होगा। आदेशानुसार निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की संगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला कलेक्टर द्वारा समस्त बुरहानपुरवासियांे, व्यापारियों से अपील की गई है, कि दिये गये निर्देशों को गंभीरता से ले, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, अपने हाथो को साफ रखें, घर में रहे सुरक्षित रहें, सभी के सहयोग से ही बुरहानपुर कोरोना मुक्त होगा, जिला प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें।


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