गुरुवार, 18 जून 2020

महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय श्रीमान जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी देवीसिंह पिता मोहन सिंह लोवंशी उम्र 55 वर्ष निवासी झिरनिया का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 17 जून 2020 को निरस्त किया गया। श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 7 जून 2020 को पीड़िता अपनी किराना दुकान पर थी रात करीब 8:00 बजे जब वह दुकान के सामने बाहर खड़ी थी उस समय आरोपी देवीसिंह दुकान पर गुटखा पाउच लेने आया। पीड़िता पाउच देने लगी तो आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। पीड़िता चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और धक्का दिया जिससे पीड़िता को चोटे आई।आरोपी ने पीड़िता को जान से खत्म करने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को दिनांक 17 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

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