शनिवार, 27 जून 2020

*ऑटो-रिक्शा संचालकों को परिवहन अधिकारी ने नियमों के पालन करने की दी समझाईश*

बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) बुरहानपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर श्री प्रवीण सिंह द्वारा कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर ऑटो-रिक्शा के संचालन की अनुमति के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे,जिसके परिपालन में जिला परिवहन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह गौतम ने आज शहर का भ्रमण कर ऑटो-रिक्शा संचालकों से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये कि ऑटो रिक्शा में 2$1 सवारी बैठायी जाये। 2$1 से तात्पर्य 2 सवारी पीछे तथा 1 ऑटो रिक्शा चालक से है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मॉक्स लगाना होगा तथा ऑटो रिक्शा में सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सवारी को ऑटो में बैठाने से पूर्व उनके हाथ सेनेटाईजर करवाना अनिवार्य होगा। ऑटो रिक्शा चालक का दायित्व होगा कि यह संपूर्ण यात्रा के दौरान सवारी को मॉस्क लगाये रखने हेतु प्रेरित करेगा तथा बिना मॉस्क की सवारी को नहीं बैठायेगा। जिला परिवहन अधिकारी श्री गौतम द्वारा ऑटो-रिक्शा संचालकों से कहा गया है कि ऑटो-रिक्शा में जितनी सवारी बैठाने की अनुमति दी गई है उतनी ही सवारी बैठाये। यदि कोई उक्त निर्देशों का पालन नहीं करते पाया गया तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।


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