शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

अबैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज

  सागर। न्यायालय- श्रीमान रघुवीर प्रसाद पटेल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रदीप मिश्रा निवासी सुभाष वार्ड, देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन  निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना देवरी द्वारा आरोपी के घर पहुचकर देखा कि आरोपी एक सफेद थैला लिए है और पुलिस को देखकर भाग रहा है। आरोपी के बाडा की तलाशी ली गई जिसमे 02 सफेद थैले मिले जिसमे 61 लीटर शराब पायी गई।  पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा लाइसेंस ना होना बतलाया शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध उक्त प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी द्वारा  जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी  प्रदीप मिश्रा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर


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