शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने किया जमानत निरस्त

गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रद्युमन भील पुत्र बलराम भील का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से जमानत दिए जाने का घोर विरोध करने पर निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 25/02/2020 को पीड़िता चारा काटने गई थी वहां पर प्रद्युमन ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया तथा पीड़िता द्वारा उक्त घटना घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है न्यायालय ने व्यक्त किया कि यदि इस मामले में आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है तब इससे समाज में उचित संदेश नहीं जावेगा । उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 376, 506 ipc, 3/4 पोक्सो अधिनियम में अपराध क्रमांक


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...