मंगलवार, 25 अगस्त 2020

अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वालेे आरोपीगण की जमानत खारिज


नीमच। श्रीमान एम.ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अफीम के केस में फसाने की धमकी देकर फिरोती माॅगने वाले आरोपीगण (1) विश्व कुमार पिता छोटेलाल शर्मा, (2) विनोद पिता अमरचंद मीणा, दोनो निवासी जीरन, जिला नीमच व (3) रजनीबाई पिता कालूराम प्रजापत, नीमच सिटी, जिला नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 01.02.2020 को ग्राम सकरानी जागीर, नीमच की हैं। फरियादी बाबूलाल पाटीदार द्वारा थाना जीरन में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने मोबाईल नंबर 6262584042 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर कई बार फोन किया व कहा कि मैं बघाना से बोल रहा हूॅ, तेरे बाड़े में अफीम रखी हैं, जिसकी सूचना मुझे मिली हैं, यदि तुझे तोड़-बट्टा करना हैं तो मुझ से मिल कर पैसे दे देना और यदि नही मिला तो तुझे झूठ प्रकरण में फसा दुँगा। जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 174/2020, धारा 420, 384, 34 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपराध में लिप्त आरोपीगण विश्व कुमार, रजनीबाई व विनोद के विरूद्ध अपराध पाये जाने से आरोपीगण को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान एम.ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण विश्व कुमार, रजनीबाई व विनोद द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


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