मंगलवार, 25 अगस्त 2020

अफीम तस्करी करने वाले आरोपी का जे.आर. स्वीकृत कर जेल भेजा


नीमच। श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अफीम तस्करी में लिप्त आरोपी विपुल पिता बंशीलाल अठवानी, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सिंधी काॅलोनी, जिला नीमच का जे.आर. न्यायिक निरोध स्वीकृत कर जेल भेजा। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति कीर्ति चाफेकर द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.06.2020 थाना-नीमच सिटी की हैं। थाना नीमच सिटी में पदस्थ सउनि. देवेन्द्र सिंह सेंगर को मुखबीर सूचना मिली थी, की केशव वेयर हाउस के सामने नया गांव हाईवे रोड नीमच से आरोपी पांचाराम व बजरंगलाल के कब्जे वाले वाहन ट्रक आरजे 21 जीबी 7841 से 50 किलोग्राम अफीम जप्त की गई। जहां पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 238/2020, धारा 8/18 एडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण से पूछताछ करने पर अफीम जोधपुर के दीपक के माध्यम से नीमच के विपुल के यहां उतरवाना व विपुल से उक्त अफीम का पेमेंट करना बताया। पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा आरोपी विपुल का जे.आर. न्यायिक अभिरक्षा आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर श्रीमान सदाशिव दाॅगौड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा जे.आर. आवेदन स्वीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।


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