बुधवार, 26 अगस्त 2020

अवैध रूप से सागौन की लकड़ी काटने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय-  श्रीमती वंदना त्रिपाठी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने  आरोपी रमन पिता गुलाब आदिवासी  का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  दिनांक 23.08.2020 को  वन विभाग परीक्षेत्र मोहली के वीट महुआ  सेमरा में आरोपी रमन आदिवासी को सागौन की लकड़ी काटते हुए पाया गया उसे मौके पर सागौन की लकड़ी एवं एक कुल्हाड़ी जप्त की गई। आरोपी रमन ने सागौन का पेड़ कुल्हाड़ी से काटकर  उसकी लकड़ी तैयार की थी। अभियुक्त की ओर से  अभ्यारण में प्रवेश करने अथवा कटाई करने संबंधी कोई  दस्तावेज नही पाया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध वन अपराध के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया किया गया।  आरोपी के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रमन आदिवासी का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। सौरभ डिम्हा मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर म.प्र.


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