शुक्रवार, 28 अगस्त 2020

सट्टा लिखने वाले आरोपी को सजा

* सारंगपुर। माननीय न्यायालय जेएमएफसी सारंगपुर ने थाना तलेन के अपराध क्रमांक 221/2020 में सट्टा अधिनियम के आरोपी गोविंद निवासी ग्राम असारेटा जिला राजगढ को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2020 को थाना तलेन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम असारेटा में बजरंग बली मंदिर की सीढी पर बैठकर एक व्यक्ति कागज पर रूपये पैसे का सट्टा अंक लिखकर हार जीत का सट्टा लिख रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुच कर देखा तो बताये अनुसार एक व्यक्ति कागज पर सट्टा के अंक लिख रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गोविंदसिंह पिता जुझारसिंह निवासी ग्राम असारेटा का होना बताया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम चैहान सारंगपुर द्वारा की गई है।


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