गुरुवार, 3 सितंबर 2020

आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 30.07.2020 को थाना अम्बाह के उ.नि. विवेक सिंह तोमर ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर दाऊ की कोठी परेड चैराहे के पास हीरो माता मंदिर के सामने से पंकज पुत्र जगदीशचन्द्र शर्मा को 30 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब रखने, लाने, ले-जाने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना अम्बाह पुलिस ने धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जे.एम.एफ.सी. अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा।


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