गुरुवार, 3 सितंबर 2020

अवैध कट्टा लिये घूम रहे आरोपी को नहीं मिली जमानत

मुरैना। वारदात की नियत से कट्टा लिये घूम रहे आरोपी राहुल रजक उर्फ छिलका पुत्र अशोक रजक निवासी मस्जिद वाली गली के पीछे, संजय काॅलौनी मुरैना की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। अभिायोजन की ओर से एडीपीओ डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 31.08.2020 को थाना कोतवाली के एसआई सुरेश मिश्रा मुखबिर की सूचना पर मस्जिद वाली गली के पीछे, संजय काॅलौनी मुरैना पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे हमराही फोर्स की मदद से पकड़ा तथा तलाशी लेने पर एक देशी कट्टा (हाथ का बना हुआ) व एक जिंदा राउण्ड मिला। कट्टा एवं राउण्ड रखने के संबंध में वैध लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल रजक होना बताया। कट्टा एवं राउण्ड को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना वापस आकर थाना कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय में पेश किया।


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...