गुरुवार, 3 सितंबर 2020

अबैध शराब रखने के मामले में आरोपी की जमानत खारिज -

- अवैध शराब का रखने वाले का जमानत आवेदन न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट, छतरपुर की न्‍यायालय ने निरस्‍त कर दिया। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कोतवाली दिनांक 23 नवम्‍बर 2019 को मुखबिर से प्राप्‍त सूचना पर पुलिस राजनगर तिराहा के वायपास रोड छतरपुर पर पहुंची जहॉ एक स्‍लेटी रंग की चार पहिया स्‍कार्पियो वाहन नम्‍बर एम.पी.35 सी.ए.0687 की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से 62 पेटी एवरीडे गोल्‍ड कंपनी शराब कुल मात्रा 558 लीटर, कुल कीमती करीबन 263500 रूपये मिली। उक्‍त्‍ शराब एवं स्‍कार्पियो वाहन क्रमांक एम.पी. 35 सी.ए. 0687 को जप्‍त किया गाय। आरोपीगणों के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली छतरपुर मे अप.क्र. 625 /19 धारा’ 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना आरोपी नीरज विश्‍वकर्मा व बॉवी खंगार के द्वारा न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया। सुनवाई के दौरान राज्‍य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क प्रस्‍तुत किये। तर्क सुनने के बाद श्रीमती सोनाली शर्मा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट छतरपुर की न्‍यायालय ने आरोपीगण के जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिये।   


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