गुरुवार, 3 सितंबर 2020

दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

-- दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अपर सत्र न्‍यायालय, लवकुशनगर ने निरस्‍त कर दिया है। एडीपीओ/जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 15 जुलाई 2020 को थाना लवकुशनगर में पीडिता ने रिपोर्ट लेख कराई कि जब वह शाम को अपने खेत पर नित्‍य क्रिया के लिए गई थी जैसे ही वो घर पर आने लगी तो आरोपी दिलीप अहिरवार आ गया और पीडिता का हाथ पकडकर गिरा दिया पीडिता चिल्‍लाई तो आरोपी ने उसका मॅुह दवा लिया और पीडिता के साथ दुष्‍कर्म किया। पीडिता की उक्‍त रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी दिलीप अहिरवार द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से श्री श्रीकेश यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध अत्‍यंत गंभीर प्रकृति का है समाज में इस प्रकार के अपराध न बढे इस हेतु आरोपी को जमानत का लाभ मिलना न्‍यायोचित नही है।, अपर सत्र न्यायाधीश, श्री के. एन. अहिरवार, लवकुशनगर की न्‍यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी दिलीप अहिरवार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


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