गुरुवार, 3 सितंबर 2020

पत्नी के साथ मारपीट करने पर नही मिली जमानत

--- पत्‍नी से मारपीट करने वाले का जमानत आवेदन न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट, छतरपुर की न्‍यायालय ने निरस्‍त कर दिया।             एडीपीओ/ जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया सोनल पत्‍नी आशीष कुमार मिश्रा निवासी थाना बमीठा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति ने दिनांक 21/07/2020 की सुबह 7 बजे फरियादिया के साथ बाल पकडकर घूंसो से मारपीट की थी जिससे उसकों कमर, पीठ और शरीर में अन्य जगह चोटे आयी थी उसका पति प्रताडित कर मारपीट करता है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना बमीठा में अप.क्र. 284/2020, धारा 323,498ए, आईपीसी में दर्ज की गयी थी दौरान विवेचना उक्‍त अपराध में आरोपी को गिरफतार किया गया था आरोपी के द्वारा न्‍यायालय में जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया। सुनवाई के दौरान एडीपीओ किशोरी लाल प्रजापति ने जमानत आवेदन का विरोध‍ कर तर्क प्रस्‍तुत किये। न्‍यायालय न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री विनय कुमार तिवारी, राजनगर ने तर्क से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।  


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...