बुधवार, 2 सितंबर 2020

अश्वगंधा व लहसुन के कट्टे चुराने वाले आरोपी की जमानत खारिज


मनासा। श्रीमान धर्म कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा अश्वगंधा व लहसुन के कट्टे चुराने वाले आरोपी कन्हैयालाल पिता भेरुलाल बावरी, उम्र 21 वर्ष, निवासी हरमाड़ा थाना मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 25.07.2020 को फरियादी के घर ग्राम उचेड़ की है। फरियादी भगतराम द्वारा थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को सुबह जब वह अपने घर पर पीछे वाले कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां दीवार में बड़ा सा छेद है व कमरे के अंदर जाकर देखा तो उसमें 5 अश्वगंधा के कट्टे व 15 लहसुन के कट्टे नहीं थे कोई अज्ञात बदमाश दीवार में छेद करके अश्वगंधा व लहसन के कुल 20 कट्टे चुरा ले गया था जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/2020, धारा 457,380 भादवि में पंजीबद्ध कराया। विवेचना व पूछताछ करने पर आरोपी कन्हैयालाल द्वारा चोरी करना पाया गया जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया व आरोपी द्वारा मनासा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर श्रीमान धर्म कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मनासा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया।


 


 


। (विपिन मण्डलोई) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नीमच (म0प्र0)


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