बुधवार, 16 सितंबर 2020

बालु रेत का भण्डारण व परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा गया


जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 14.09.2020 को थाना खातेंगांव के सामने वाहन चैकिंग के दौरान डम्फर गाडी नं. डच्09 भ्भ्.5303 को हाथ देकर रोका। गाडी के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीकांत पिता तकतसिंह मीणा निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर का होना बताया फिर गाडी को चेक किया तो गाडी में खनिज बालू रेती भरी हुई मिली उक्त चालक श्रीकांत से खनिज बालू रेती का भण्डारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा छिपानेर नर्मदा नदी घाट से चोरी कर बालू रेती भरकर लाना बताया आरोपी चालक श्रीकांत का कृत्य धारा 379 भादवि, 247 म0प्र0 भूराजस्व संहिता एवं 04/21 माइंस एंड मिनिरल्स एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी व उपरोक्त गाडी का जप्ती पंचनामा बना कर थाना खातेगांव में अपराध क्रमांक 413/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तह. खातेगांव के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री रमेश कारपेन्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिए गये तर्को से सहमत होकर आरोपी श्रीकांत पिता तकतसिंह उम्र-34 साल निवासी-ग्राम पेंची थाना ब्यावरा जिला राजगढ हाल मुकाम दुधिया जिला इन्दौर को जेल भेजा गया। पैरवीकर्ता श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर एडीपीओ मो.नं. 7587603302 मधुलिका मेव मीडिया प्रभारी, जिला देवास


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