शनिवार, 12 सितंबर 2020

चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल।


न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे मोबाइल दुकान से चोरी करने के आरोप मे आरोपी कमरू पिता गमरसिंह जिला बड़वानी को धारा 457, 380 भादवि में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.07.2020 को फरियादी सतीश पिता सून्दरलाल मालवीया निवासी ग्राम चाचरिया ने थाना सेंधवा ग्रामीण मे रिर्पोट दर्ज करायी गई और घटना के बारे मे बताया कि श्रीराम चैक बस स्टेण्ड पर शिवम मोबाइल गैलरी दुकान है जिसका कोई अज्ञात चोरो ने दुकान का ताला तोडकर उसमे रखे विभिन्न प्रकार की कंपनी के कीपेड एवं एड्राइड मोबाइल 60 से 70 एवं 04 बेग चुराकर ले गये है। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी 1. कमरू पिता गमरसिंह, 2. पका पिता नजरू, 3. रेमल पिता भूवानसिंह, 4. खडू पिता चन्दरसिंह ने मिलकर मोबाइल की चोरी की है। पुलिस ने चोरी के आरोपी कमरू पिता गमरसिंह को गिरफतार कर एवं आरोपी से मोबाइल जप्त कर माननीय न्यायालय मे पेश किया । आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन मीडिया प्रभारी कार्या.जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी म.प्र


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