शनिवार, 5 सितंबर 2020

दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले जेठ की जमानत निरस्त

भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले जेठ उमेश सिंह पुत्र अशोक सिंह द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 05/09/2020 को निरस्त कर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) इंद्रेश प्रधान चंबल संभाग के द्वारा बताया गया कि मृतिका का विवाह दिनांक 29 अप्रैल 2018 को संजू पुत्र अशोक सिंह से हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। शादी के लगभग 4 महीने बाद से ही पति संजू, ससुर अशोक सिंह, सास राजवती, ननद राधा, जेठानी गुड़िया, जेठ उमेश दहेज में बुलट मोटरसाइकिल की मांग करने लगे और मारपीट करने लगे। मायके में आकर उसने घटना के बारे में बताया। मृतिका के पिता दो महीने बाद उसे ससुराल छोड़ने गये और पति संजू और ससुर अशोक सिंह को समझाया और रूपयों की व्यवस्था होने पर बुलट मोटरसायकल देने का आश्वासन दिया। मृतिका को कुछ समय तक ससुराल में अच्छें से रखा। उसके बाद मृतिका जब भी ससुराल आती थी तब आरोपी पति संजू एवं परिवार के लोग द्वारा बुलट मोटरसायकल कली मांग करने और पेरशान करने के संबंध में शिकायत करती थी। मृतिका ने दिनांक 04/06/2020 को प्रताड़ना से तंग आकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त रिपोर्ट पर से थाना नयागांव द्वारा अपराध क्रमांक 72/2020 धारा 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांकः- 05/09/2020 *इंद्रेश प्रधान* जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग जिला भिण्ड


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