शनिवार, 5 सितंबर 2020

मिलावटी दूध का विक्रय करने वाले डेयरी संचालक को न्यायालय ने भेजा जेल

* भिण्ड। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला भिण्ड के न्यायालय में दूध में मिलावट कर विक्रय करने वाले आरोपी राजेश शर्मा को थाना पुलिस फूप द्वारा पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी इंद्रेश प्रधान एडीपीओ भिण्ड द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। पैरवीकर्ता इन्द्रेश कुमार प्रधान जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग द्वारा बताया गया कि श्री राजेश कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने लिखित प्रतिवेदन में बताया गया कि दिनांक 19/02/2020 को मेरे एवं साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री ब्रजेश कुमार शिरोमणि के साथ नायब तहसीलदार श्री अरविन्द शर्मा एवं पटवारी कु.पूजा सिंह हल्का नं. 78 एवं कु. प्रीति दोहरे एवं पुलिस बल के साथ नमूना एवं निरीक्षण की कार्यवाही हेतु फूप एक्सीलेंस स्कूल के सामने अटेर रोड तहसील भिण्ड स्थित एक मकान पर उपस्थित हुए। यहां पर मिले व्यक्ति को अपने पद परिचय एवं अभिप्राय से अवगत कराया। मौके पर करन सिंह राजावत पुत्र श्री सोबरन सिंह राजावत निवासी कसापुरा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 4 फूप तहसील भिण्ड उपस्थित मिले उन्होने बताया कि यह डेयरी राजेश शर्मा के नाम से हैं तथा स्वंय को डेयरी का नौकर होना बताया तथा मकान श्री हरिनारायण शर्मा का होना बताया। मौके पर दो ड्रम लगभग 400 ली. दूध संग्रहित होना पाया गया तथा एक भगोने में लगभग 45 किलो वनस्पति (डालडा) अपद्रव्य के रूप में पाया गया। मौके पर दूध में मिलावट होने पर उक्त का सेंम्पल नमूना लिया गया। उक्त कार्यवाही में राजेश शर्मा के द्वारा मिलावटी दूध का निर्माण कर विक्रय करने का कार्य पाया गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 64/2020 धारा 272,273,420 भादवि एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांकः-05.09.2020 *(इन्द्रेश कुमार प्रधान)* जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) संभाग चंबल म0प्र0


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