मंगलवार, 15 सितंबर 2020

*धारिया से मारपीट करने वाले अभियुक्तगण की जमानत निरस्त*

 


माननीय कु. वन्दना मालवीय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01. भरत उर्फ भारतसिंह पिता देवीसिंह, 02. कमलसिंह पिता देवीसिंह निवासी-पाला मोहल्ला तहसील तराना जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि फरियादी महेश गुर्जर ने अपने साथी राजाराम व संतोषसिंह के साथ थाना तराना पर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ग्राम सिद्धीपुर निपानिया में रहता हूॅं, अंग्रेजी शराब कलाली की गाड़ी चलाता हॅू। मैं अपने साथियों के साथ भ्रमण पर पाला मोहल्ला गया था कि पाला मोहल्ला में अभियुक्त भरत ठाकुर के घर के पास चौराहे पर पहंुचे तो अभियुक्त भरत ने लोहे का पाईप लेकर व अभियुक्त कमल ने हाथ में लठ्ठ लेकर व चंदन ठाकुर लोहे का धारिया लेकर तथा अजयसिंह ठाकुर के पास कट्टा था जो उसने लोड किया जो चला नहीं। मुझे चंदन ने लोहे का धारिया मारा तथा भरत ठाकुर ने लोहे का पाईप मारा जो मेरे बाये तरफ सिर व बाये हाथ में चोट लगी है एवं कमल ने लठ्ठ की मारी जो पीठ पर लगी और चारों अभियुक्तगण ने मॉ-बहन की नंगी-नंगी गालिया दी और कहा कि तुम लोग हमारे मोहल्ले में क्यो आये तो मैने बोला कि भ्रमण पर आये है। बीच-बचाव राजाराम व भैरू राजपूत ने किया। फिर ये चारो बोले कि तू आज तो बच गया, अगर इधर दुबारा आया तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना तराना द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तराना, जिला उज्जैन द्वारा की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.


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