मंगलवार, 15 सितंबर 2020

*मोटर सायकिल से शराब की तस्करी करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*

न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त भगवान सिंह पिता शंकरलाल, निवासी-टुगनी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.08.2020 को थाना तराना पर पदस्थ उप.निरीक्षक बाबूलाल चौधरी को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मरडावन पर मोटर सायकिल से अवैध शराब लेकर जाने वाला हैं। उक्त सूचना पर वह मय फोर्स के ग्राम मरडावन चौराहे पहुंचे। जहां पर नाकाबंदी की तभी बोरधा गुर्जर तरफ से एक मोटर सायकिल बिना नंबर की आ रही थी। मोटर सायकिल को रोका, मोटर सायकिल पर बैठे व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर भगवान सिंह पिता शंकरलाल बताया। मोटर सायकिल पर आगे एक प्लास्टिक का बेग रखा था जिसकी विधिवत चेकिंग करने पर उसके अंदर 350 क्वाटर भरे हुऐ सील बंद क्षमता 180 एमएल, कीमत 28,000/- रूपये व कुल मात्रा 63 बल्क लीटर थी। अभियुक्त भगवान सिंह से शराब रखने के लाइसेंस के संबंध में पूछने पर लाइसेंस का नहीं होना बताया। उक्त शराब को पुलिस द्वारा विधिवत् रूप से जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना तराना द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त भगवानसिंह द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क किये कि अभियुक्त से अवैध शराब जप्त की गयी है इस प्रकार उसने अपराध गंभीर कारित किया है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर, एजीपी, तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.


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