बुधवार, 9 सितंबर 2020

डोडाचुरा तस्करो को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माना।

। मनासा। श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण (1) आशीष पिता ओमप्रकाश पाटीदार, उम्र-23 वर्ष, (2) अंतिम पिता सुमतीलाल जैन, उम्र-45 वर्ष व (3) पर्वतलाल पिता भंवरलाल नायक, उम्र-38 वर्ष, तीनो निवासी-नारायणगढ़, जिला मंदसौर को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक श्री गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2015 की हैं। थाना मनासा द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी के अधिपत्य वाले वाहन पिकअप एमपी 14 जीबी 1458 से 10 बोरो में कुल 272 किलोग्राम अवैध मादक पार्दथ डोड़ाचुरा जप्त किया था। मौके की कार्यवाही कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। जिस आधार पर थाना मनासा पर अपराध क्रमांक 461/15, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस थाना मनासा द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर लोक अभियोजक श्री गुलाब सिंह चंद्रावत द्वारा अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कर आरोपीगण को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर श्रीमान अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट, मनासा द्वारा आरोपीगण को 12-12 वर्ष की सजा व 01-01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।


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