बुधवार, 9 सितंबर 2020

सहकारी उचित मुल्य की दुकान से गेहु व चना चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज।

नीमच। श्रीमान एम. ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा सहकारी उचित मुल्य की दुकान से गेहु व चना चोरी करने वाले आरोपीगण (1) दिनेश पिता शिवलाल बंजारा, (2) पंकज पिता देवीलाल मीणा, (3) दीपक पिता मदनलाल तीनों निवासी-पवड़ाखुर्द व (4) दिनेश पिता शांतिलाल जीरन, निवासी-चीताखेड़ा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 29.08.2020 की मध्य रात्रि चीताखेड़ा स्थित उचित मुल्य की दुकान में से अज्ञात चोरो द्वारा दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखे गेहु के 13 कट्टे कुल 6.50 क्विंटल तथा चना 01 कट्टा 50 किलो का चोरी कर ले गये, जिस पर थाना जीरन में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 200/20, धारा 457, 380 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। विवेचना व तहकीकात के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पाये जाने से गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोपीगण द्वारा नीमच न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध कर जमानत आवेदन खारिज कराया।


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