शनिवार, 12 सितंबर 2020

एलईडी टीवी चोरी करने वाला आरोपी जेल में ही रहेगा*


राजगढ । न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमान गोपेश गर्ग राजगढ की अदालत ने थाना राजगढ के अपराध क्रमांक 57/2020 में एलईडी टीवी चोरी करने वाले अभियुक्त नाजिस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने जानकारी देते हुये बताया है कि दिनांक 24 जनवरी 2020 को फरियादी ने थाना राजगढ में रिपोर्ट लिखवाई कि 23 जनवरी को आॅफिस के कर्मचारी द्वारा आॅफिस बंद कर ताला लगा दिया गया था। घटना दिनांक 24 जनवरी को आॅफिस खोला और व्ही.सी. रूम में जाकर देखा तो वहां पर लगी एलईडी टीव्ही नहीं दिखी व खिड़की खुली दिखी थी। कर्मचारी ने इस घटना के बारे में दूरसंचार पर फरियादी को जानकारी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 57/2020 अंतर्गत धारा 379 भादवि का अपराध कायम कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। संदेहियों से पूछताछ की गई एवं साक्षियों के कथन लेख किये गये थे। जिसके उपरांत एलईडी टीवी बरामद कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त दिनांक 8 सितम्बर 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होकर जेल में है। अभियुक्त नाजिस ने न्यायालय के समक्ष अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेश कुमार शाक्य ने तर्क प्रस्तुत कर जमानत न दिये जाने का आग्रह किया। जिस पर विचारण करते हुये माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। (आशीष दुबे) मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ राजगढ, म0प्र0


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