शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

कार से अवैध हथियार पिस्टल उज्जैन में तस्कर को देने आ रहे अभियुक्त का जमानत निरस्त


न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त गोपाल पिता खूबचंद उम्र-40 वर्ष, बालागंज, गांधी चौराह जिला मंदसौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2020 को पुलिस एस टी एफ उज्जैन को मुखबीर से यह सूचना मिली कि इंगोरिया तरफ से वाहन इंडिका विस्टा कार आ रही है, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे हैं और उनके पास अवैध 10-15 पिस्टल रखी है, जो किसी तस्कर को देने उज्जैन आ रहे है। मुखबीर की सूचना पर नाकेबंदी कर कार को रोका। उसमें बैठे व्यक्तियों से पूछताछ की। कार चालक प्रकाश के पास एक पिस्टल व ड्रायवर के पास में बैठे व्यक्ति आत्माराम से एक पिस्टल व पीछे बैठे कार मालिक गोपाल से एक पिस्टल अवैध होने से विधिवत् जप्त की गई। कार के पीछे की सीट को खोलकर देखा तो 11 देशी पिस्टल रखी थी। जिन्हे विधिवत् जप्त किया गया। अभियुक्तगण को गिरफतार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना एसटीएफ ईकाई उज्जैन के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त गोपाल द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये तर्क किया कि अभियुक्त वाहन का स्वामी है उससे एक तथा उसके वाहन से 11 पिस्टल जप्त की गयी है इस प्राकर उसने गंभीर अपराध कारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई। (मुकेश कुमार कुन्हारे) अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन मध्यप्रदेश


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