शुक्रवार, 11 सितंबर 2020

तलवार से मारने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त*

न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजेश पिता माधो सोलंकी निवासी-पंवासा जिला उज्जैन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि दिनांक 07.08.2020 को रात्रि 09ः00 बजे फरियादी प्रकाश पिता प्रभुलाल निवासी-पालखन्दा द्वारा थाना पंवासा पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि रात करीब 09ः00 बजे फरियादी का बड़ा भाई कमल उसके पंवासा स्थित मकान के किराएदार राजेश से मकान का किराया मांगने गया, तो किराएदार राजेश ने झगड़ा कर लिया और माँ-बहन की गलियां देकर किसी तलवार जैसी चीज से मार दिया, जिससे मेरे भाई कमल को सीधे हाथ में चोट लगी और खून निकलने लगा। घटना देखकर आसपास के लोगो ने बीच-बचाव किया। राजेश बोला कि आज तो बच गया फिर कभी किराया मांगा तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना पंवासा द्वारा अभियुक्त राजेश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मेडिकल आफिसर द्वारा फरियादी को आई चोट को गंभीर प्रकृति का होना बताया। अभियुक्त राजेश द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी श्री महेश चंद्रावत द्वारा जमानत का विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री महेश चंद्रावत एडीपीओ जिला उज्जैन द्वारा की गई। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला उज्जैन म.प्र.


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...