शनिवार, 12 सितंबर 2020

लूटेरे अभियुक्त की न्यायालय ने की जमानत निरस्त*

न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नटवर उर्फ रजवीर उर्फ बना पिता भीमसिंह, उम्र-26 वर्ष, निवासी-बोलाई, तहसील गुलाना जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना इस प्रकार है कि फरियादी रोहित ने पुलिस थाना नानाखेड़ा पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 12.10.2019 को रात करीब 08ः00 बजे फरियादी के रिश्तेदार पप्पूनाथ पिता भंवरनाथ निवासी ग्राम जैथल की स्वीफ्ट डिजाईर कार से बहन शांताबाई को ग्राम जैथल छोडकर कार से वापस उज्जैन आया। फरियादी ने घर पर फोन लगाने के लिए कार को केटीएम शोरूम के सामने खड़ी की और घर पर फोन लगाया, इतने में तीन व्यक्ति कार के तीनो गेट खोलकर कार के अंदर घुस आये, पिछली सीट वाले व्यक्ति ने मुंह दबाकर तथा उसके एक साथी ने गले पर चाकू अड़ाकर पिछली सीट पर फरियादी को खींच लिया, फिर उनमें से एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20-22 वर्ष की जिसने ब्लैक रंग की शर्ट सफेद लायनिंग वाली शर्ट तथा ब्लैक पेंट पहना व सांवले रंग का दुबला पतला था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को चलाकर देवास रोड़ कोठी तरफ ले गया। फरियादी को कोठी तरफ पुलिस दिखी तो उसने चिल्लाने की कोशिश की तो ड्रायवर साईड के पीछे बैठने वाले व्यक्ति जिसकी उम्र 28-30 वर्ष के लगभग गौरा चिठ्ठा मोटा सा उसने फरियादी को दोनों हाथों से दबोच लिया तथा उसके बांये तरफ बैठे व्यक्ति ने चाकू से उसके बाएं कंधे के पीछे चाकू के दो वार किए। चोंट लगने से खुन निकलने लगा, फिर कार उज्जैन पब्लिक स्कूल व अपना स्वीट्स के सामने से निकली तो उसने फिर पुलिस वालों देखकर चिल्ला चोंट मचाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से उसके दांहिने पैरे में चाकू मारा और पिंगलेश्वर तरफ जाते समय बाएं जांघ पर मारा, फिर अभियुक्तगण उसे दबोच कर तराना तरफ ले जाने लगे इन तीनों ने डेस बोर्ड पर रखा उसका पर्स उठा लिया, जिसमें 5350/- रूपए थे तथा एक मोबाईल ओपो कंपनी का ले लिया। गाडी में डिजल कम था तो तराना से चार पांच किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप के वहा पर फरियादी को नीचे उतारा और गाडी को पलटाने लगे, इतने में गाड़ी किनारे खेती में फंस गई तो फरियादी मौका देखकर तीनों अभियुक्तगण से बचकर भागा, फिर वही पास में स्कूल के चौकीदार की मदद से 100 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना नानाखेडा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री प्रमोद चौबे, लोक अभियोजक उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा की गयी। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...