मंगलवार, 1 सितंबर 2020

नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज


आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.123/2020 धारा 363, 376डी, 376(2)(N), 366, 109, 324, 506 भादवि एवं धारा 5एल/6, 5जी/6 पाक्‍सो एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपी राहुल पिता परमानंद चौहान उम्र 21 साल निवासी ग्राम टाकून थाना सांवेर इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। पूर्व में भी आरोपी लाखन का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्‍त किया जा चुका है। अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा 08.05.2020 को थाने हाजिर होकर रिपेार्ट कि कि दिनांक 07.05.2020 को सुबह करीब 9 बजे की बात है मेरी लडकी घर से बिना बताये कही चली जो आज दिनांक तक वापिस नही आयी तो मैने और मेरी पत्‍नी ने उसकी तलाश आसपास के गांव और मोहल्‍ले में की पर नही मिली। मुझे शंका है कि मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्‍यक्ति भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। दिनांक 15.05.2020 को विवेचना दौराने अपहर्ता आहत अपने पिता के साथ थाने पर उपस्थित हुई, अपहर्ता ने अपने कथनों मे बताया कि 07.05.2020 को मेरा अपने घर वालो से झगडा हो गया था तब मैने राहुल को मुझे लेने बुलाया था राहुल मुझे अपने साथ लेकर सांवेर गया। जहां राहुल जेसीबी चलाने का काम करता था उसने मुझे डंपर में रखा जहां पर उसने मेरे साथ गलत काम किया। दिनांक 08.05.2020 को राहुल ने मुझे अपने एक दोस्‍त निलेश के साथ भेजा। जहां में निलेश के साथ तीन दिन रूकी। निलेश मुझे अपने साथ धतुरियां (सांवेर) लेकर गया। तब निलेश ने भी मेरे साथ गलत काम किया। निलेश मुझे राहुल के पास छोड आया वहा लाखन भी आया था। दिनांक 13.05.2020 को लाखन मुझे अजहर पटेल के खेत पर लेकर गया। जहां एक छोटा सा कमरा था वहां लाखन ने मेरे साथ दो बार गलत काम किया। दिनांक 14.05.2020 को मैने मौका पाकर अपने मामा को फोन पर चंद्रावतीगंज बुलाया। मै पैदल बालोदा से दूसरे छोर तक गई। जहां मुझे मामा मिले मैने उन्‍हें पूरी घटना बताई वह मुझे घर छेाडकर गए। उक्‍त कथनों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 376डी, 376(2) एन, 109, 366, 324, 506 भादवि एवं धारा 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । 01/09/2020 अभियोजन मीडिया सेल जिला इंदौर


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