शनिवार, 12 सितंबर 2020

शराब पीने के लिए पैसे मांग कर मारपीट करने वाले आरोपीगणों की जमानत निरस्त।


दिनांक 11/09/2020 को रात्रि 11 बजे फरियादी के घर सभी आरोपीगण आए और फरियादी रॉनी विश्वकर्मा को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया। आरोपियों ने शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे नहीं देने पर माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी, गाली देने से मना करने पर आरोपी साहिल ने फरियादी के बाए पैर की जांघ में चाकू मार दिया, आवाज सुनकर मोहल्ले के अन्य लोग आ जिससे आरोपीगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना अधारताल में अपराध क्रं. 856/2020 धारा 294,324,327,506,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् सुरेश सिंह जमरा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री के जी तिवारी ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जमना प्रसाद धुर्वे सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला जबलपुर (म.प्र.)जज


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