शनिवार, 12 सितंबर 2020

कट्टे से फायर करने वाले आरोपी को नही मिली जमानत -

- कट्टे से फायर करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अपर सत्र न्‍यायालय, लवकुशनगर ने निरस्‍त कर दिया। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना थाना अंतर्गत सरवई के ग्राम खडेहा की दिनांक 15-11-2014 की है। फरियादी रामप्रसाद अहिरवार ने बताया कि शाम 7 बजे फतेहपुर उत्‍तर प्रदेश तरफ से छह व्‍यक्ति करीब 400 नग भेड बकरी चराते हुए फरियादी के खेत के पास रात्रि में रूक गये थे। जो सुबह करीब 4 बजे चिल्‍लाने लगे तो आवाज सुनकर फरियादी का भाई हरिचरण व पिता दयाराम अहिरवार दौडकर आये तो देखा कि तीन व्‍यक्ति झुंड से एक बकरी व भेड का बच्‍चा कान पकडकर ले जा रहे थे। फरियादी के भाई व पिता के मना करने व रोकने पर एक व्‍यक्ति ने कट्टा से फायर किया जो फरियादी के भाई को बखोरा में दाहिने तरफ लगा और एक व्‍यक्ति ने पत्‍थर फेंककर मारा जो फरियादी के पिता के सिर पर लगा और तीनों बदमाश भेड बकरी लेकर चले गये। फरियादी द्वारा थाना सरवई में अपराध क्रमांक 59/14 पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण नाजीम , रमजान खां एवं रमजान के लडके इदरीश के द्वारा अपराध करना सिद्ध पाया गया था। आरोपी इदरीश खां फरार हो गया था। जिसको दिनांक 22-08-2020 को गिरफ्तार कर लिया गया ।आरोपी इदरीश द्वारा अपना जमानत आवेदन दिनांक 11-09-2020 को अपर सत्र न्यायाधीश लवकुशनगर के न्‍यायालय में पेश किया गया। जहां शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री श्रीकेश यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में लवकुशनगर अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया गया है ।


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