शनिवार, 12 सितंबर 2020

वन को हानि पहुंचाने वाले को भेजा जेल*


ब्यावरा । न्यायालय माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री प्राची शर्मा उपाध्याय की अदालत ने वन परिक्षेत्र ब्यावरा के पीओआर क्रमांक 25619/11 में वृक्षो को काटकर क्षति पहुंचाने, वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट करने वाले एवं झाडी कटाई, जलाई करने वाले अभियुक्तगण की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री आशीष दुबे ने बताया है कि आरोपीगण (1) बुधराम पिता लक्ष्मण भील, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम खजुरखाडी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ म.प्र. (2) सुनील पिता रोडजी भील उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम खजुरखाडी तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ म.प्र द्वारा अन्य साथियो के साथ मिलकर वनपरिक्षेत्र ब्यावरा के वृत्त मलावर की बीट उमरेड के वृक्ष कमांक पी-09 में प्रवेश कर सामूहिक रूप से 49 बडे वृक्षो को काटकर क्षति पहुंचाई, वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास को नष्ट किया एवं झाडी कटाई, जलाई की जिसमे अनुसूची-1 के वन्य प्राणी राष्ट्रीय पक्षी मोर का अण्डा नष्ट किया। दीमक की बामी व मधुमक्खी का छत्ता नष्ट किया। सेकडो दीमक व मधुमक्खी आग में झूलस कर दब कर मर गये। मौके से मोर का जलाकर नष्ट किया हुआ अण्डा, मृत मधुमक्खी व छत्ता, मृत दीमक व बामी जप्त किया गया हैं। मौके से अन्य आरोपी फरार हो गये हैं आरोपी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) क, ग, 52, एवं वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), के दोषी हैं। अतः आरोपियों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण कमांक 25619/11 दिनांक 10.09.2020 कायम किया जाकर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर दिनांक 11.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ब्यावरा के समक्ष पेश किया हैं एवं 12. 09.20 को सुनवाई हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। एडीपीओ श्रीमति नीरज भार्गव द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को जेल भेजा गया है। (आशीष दुबे) मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ राजगढ, म0प्र0


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