सोमवार, 7 सितंबर 2020

सुनहरा उल्लू के तस्करी करने वाले अभियुक्त की भी जमानत निरस्त*

न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता निलिमा पति करण ठाकरे उम्र 30 वर्ष, निवासी- अम्बेडकर नगर जिला इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उप.संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश श्री पुरुषोत्तम शर्मा के विशेष आदेश से अभियोजन कार्य हेतु अधिकृत राज्य समन्वयक (वन- वन्यप्राणी) श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते अभियुक्ता निलिमा की जमानत निरस्त की गई। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2020 को 10 वन्यजीव तस्करो को एस.टी.एफ. पुलिस उज्जैन ने वन्यजीव तस्करी के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अभियुक्तगण से एक रेड सैंड बोआ दो मुहॅा, चकलोन और सुनहरा उल्लू दुलर्भ प्रजाति के बरामद किये गए थे। अभियुक्ता से जप्त दो मुंह के सांप का वजन लगभग सवा 6 किलो है। पुलिस ने अभियुक्तगण से एक टाटा टियागो कार नंबर एम.पी. 09 डब्लू डी 1151 और वेगन आर नंबर एम.पी. 09 सी.जे. 4370 भी जप्त की है। अभियुक्तगण में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है। वन्य प्राणी दो मुॅह वाला सांप मेडिसिन बनाने के काम आता है और उल्लू को तंत्र क्रिया में उपयोग किया जाता है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी के बाद मामला वन विभाग को सौंपा था। उल्लू वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के अंर्तगत अनुसूची- 4 में शामिल है। अभियुक्ता निलिमा द्वारा न्यायालय में द्वितीय जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0प्र0 राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुधाविजयसिंह भदौरिया राज्य समन्वयक वन एवं वन्यप्राणी, लोक अभियोजन भोपाल द्वारा वीडियो कांफ्रेंस से पैरवी की गई न्यायालय ने अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। मुकेश कुमार कुन्हारे अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म0प्र0


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