गुरुवार, 8 अक्तूबर 2020

90 किलो डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज।



जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 90 किलोग्राम डोडाचुरा की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल पिता घेवाराम विश्नोई, उम्र-19 वर्ष, निवासी झंवर, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई। अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 15.03.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपीगण राहुल व दिनेश के आधिपत्य वाली कार क्रमांक एमएच 01 एएच 0115 से 04 कट्टो में भरा कुल 90 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 123/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी राहुल द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करने पर उक्त जमानत खारिज की गई।


(रितेश कुमार सोमपुरा)

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी

मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय,

जिला-नीमच (म0प्र0)

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