गुरुवार, 8 अक्तूबर 2020

लोहे का फरसा लेकर घूमने वाले को भेजा जेल

झाबुआ- अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 07/10/2020 को चैकी सारंगी थाना पेटलावद पर उपनिरीक्षक उषा अलावा और हमराहा आरक्षक कांतीलाल के देहात भ्रमण में अधि वाहन के ग्राम बोडायता तरफ रवाना हुई थी भ्रमण करते मुखबीर से सुचना मिली कि तेजा बाबजी चैराहा ग्राम बोडायता में काना उर्फ कन्हैया पिता आसाराम गरवाल नाम का व्यक्ति अपने हाथ में एक बांस की लकड़ी का बना हुआ लोहे का फरसा अपने हाथ में लेकर  हवा में घुमा रहा है जिसे आने जाने वाले लोग डर रहे है व जनता में भय बना हुआ है सुचना की तस्दीक हेतु हमराहा आरक्षक कांतीलाल के साथ मय अधि वाहन के मुखबीर द्वारा बताए स्थान पर पहंूचे जहां राहगीर पंचानों को मुखबीर की सुचना से अवगत करवाया जहां देखा एक आदमी अपने हाथ में एक बास की लकड़ी में बना लोहे के फरसा लेकर खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा । जिसे उपनिरीक्षक व हमराहा आरक्षक कांतीलाल व हमराहा पंचानों की मदद से उस व्यक्ति को पकड़ा जिसे उसका नाम, पता पुछने पर अपना नाम काना उर्फ कन्हैया पिता आसाराम गरवाल नि. ग्राम बोडायता का होना बताया जिसे फरसे के लाईसेस का पूछते अपने पास नहीं होना बताया । उक्त आरोपी का कृत्य धारा 25-बी आम्स एक्ट 1959 के तहत दण्डनीय पाए जाने से उपरोक्त पंचानों के समक्ष उक्त आरोपी से एक बांस की लकड़ी में बना हुआ लोहे का फरसा को विधिवत जप्त कर एवं  गिरफ्तारी की कार्यवाही कर वापस चैकी सारंगी लाया गया व उक्त आरोपी के विरूद्ध धारा 25-बी आम्स एक्ट 1959 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दिनांक 07/10/2020 को आरोपी काना उर्फ कन्हैया को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्टे्ट संजीव कटारे सा. पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष पेष किया गया जहां से उक्त आरोपी को जिला जेल झाबुआ भेजा गया। 

उक्त प्रकरण की पैरवी श्री सुरेष जामोद सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा की गई।  उपरोक्त जानकारी सहा. मीडिया सेल  प्रभारी सुश्री षीला बघेल एडीपीओ द्वारा दी गई। 


सहा. जिला मीडिया प्रभारी अधिकारी

जिला झाबुआ (म.प्र.)

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