सोमवार, 5 अक्टूबर 2020

अवैध रूप से शराब बेंचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 17.09.2020 को थाना महुआ के स.उ.नि. जे.पी. शर्मा ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर ग्राम रठा में सड़क किनारे स्थित गुमटी से अमित सिंह पुत्र कोक सिंह तोमर को 20 क्वार्टर देशी मसाला मदिरा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी से शराब बेंचने व रखने के संबंध में लायसेंस चाहा गया तो न होना बताया था। थाना महुआ पुलिस ने धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया। जहां पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषसिद्ध कर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1200/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी प्रगयेश मिश्रा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, अम्बाह द्वारा की गई।


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