सोमवार, 5 अक्तूबर 2020

शिकार में उपयोग की जाने वाली मोटरसायकल का सुपुर्दगी आवेदन खारिज

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा तीतर पकड़ने में प्रयुक्त मोटरसायकल एम.पी. 44 एम.ए. 8534 की सुपुर्दगी आवेदन आवेदन खारिज। मीड़िया सेल प्रभारी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 15.09.2020 को घटना स्थल रामझर महादेव गेट के पास जंगल में एक व्यक्ति फंदा लगाकर तीतर पकड़ते हुए दिखा, जिस पर उसका नाम पूछने पर उनासिंह होना बताया, मौके पर उसके पास से तीतर जाल, गुलेल तथा मोटरसायकल जप्त की गई थी, जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 210/15, दिनांक 15.09.2020 व धारा 26झ भारतीय वन अधिनियम तथा धारा 2(1), 39(2), 9 एवं 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर उक्त अपराध में प्रयुक्त मोटरसायकल की सुपुर्दगी के लिए वाहन मालिक किशनलाल पिता राजाराम की ओर से आवेदन नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला नीमच द्वारा वाहन सुपुर्दगी आवेदन को खारिज किया गया। नोट - कृपया पैरवीकर्ता अधिकारी का नाम अवश्य प्रकाशित करें। प्रति, जनसम्पर्क अधिकारी जिला नीमच विषय - उक्त प्रेस नोट को सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु। निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को समाज में संदेश देने के लिए सभी आवश्यक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराए जाने हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकाशन कराने का कष्ट करे। (रितेश कुमार सोमपुरा) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मीडिया सेल प्रभारी, अभियोजन कार्यालय, जिला-नीमच (म0प्र0)


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