मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित

। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 19 सितम्बर 2020 को मेनगांव पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण पिता रणछोड मानकर उम्र 24 वर्ष निवासी नागझिरी के कब्जे् से बिना लायसेंस की रखी 06 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब जप्त् कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्या्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया। मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट खरगोन ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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