मंगलवार, 6 अक्तूबर 2020

मोटरसाई‍किल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा मोटरसाईकिल पर अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया । कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना दिनांक 27.12.2019 को आबकारी विभाग भीकनगांव ने मुखबीर सूचना पर ग्राम रतनपुर भोज्यापुर मार्ग पर 02 व्यक्ति जो मोटरसाईकिल पर बैठकर आ रहे थे उन्हे रोका तो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उतरकर भाग गया । मोटरसाईकिल पर आगे बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसना अपना नाम सुभाष तथा भागने वाले व्यक्ति का नाम जितेन्द्र् होना बताया। तत्प श्चात उक्त मोटरसाईकिल पर लटके थैले की तलाशी लेने पर उसमें 04 पेटी प्रेसींडेंट बीयर एवं 03 पेटी देशी शराब पायी गयी। उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी जितेन्द्र फरार था जिसे दिनांक 23.09.2020 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन के समक्ष पेश किया गया था तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था। प्रकरण में आरोपी जितेन्द्र् पिता बालुसिंह टेलर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम झिरपांजरिया तहसील नेपानगर हाल मुकाम अम्बा नगर बुरहानपुर जेल में निरूद्ध हैं इस आधार पर उसनें अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया जहां जमानत आवेदन का विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया।


अमरेन्द्र कुमार तिवारी मो- 9584653384 व्हाटसएप मो- 7587603527 मीडिया प्रभारी अभियोजन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन


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