बुधवार, 14 अक्तूबर 2020

शराब पीकर पत्नी व बच्चों की मारपीट करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत


मुरैना। शराब पीकर पत्नी व बच्चों की मारपीट करने वाले आरोपी गौरव शर्मा की जमानत याचिका, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। राज्य शासन की ओर से अदालत में डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने पक्ष रखा।मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में संक्षिप्त में बताया कि, फरियादिया सरिता शर्मा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट की, कि मेरे पति गौरव अक्सर शराब पीकर घर आते है और हमेशा गाली- गलौच और मारपीट मेरी तथा मेरे बच्चो की करते है जिसको लेकर मै उन्हे समझाती हूँ, लेकिन नही मानते। मेरी सास व ससुर भी उन्हे समझाते है लेकिन वह नही मानते । दिनांक 27 अगस्त 2020 को दोपहर करीबन 2 बजे के आसपास गौरव बाहर से आया और आते ही मुझे गाली गलौच कर मारपीट करने लगा तो मैने अपना बचाव किया तथा मेरी पुत्री अदिती भी रोते रोते मुझे बचाने लगी तब गौरव पुत्री अदिती की भी मारपीट करने लगा और उसका गला दबा कर जान से मारने का प्रयास किया तब बड़ी मुश्किल से मैने तथा मेरी सास ने गौरव से अपनी बच्ची को बचाया । फरियादिया की उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

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