शाजापुर। सुरेश कुमार नरगावे ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि न्यायालय जे.एम.एफ.सी सुश्री हर्षिता सिंगार शाजापुर द्वारा आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार का जमानत आवेदन मंगलवार को निरस्त किया गया।
फरियादी बलवंत सिंह पिता गोकुल सिंह परमार ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती किसानी का काम करता है। उसकी 15 कास्ता पाईप की छड़ें दिलीप उर्फ राजकुमार के मकान के पास रख दी थी। उक्त 15 छड़ों में से 10 छड़े रात को लगभग 1 बजे आरोपी पप्पू उर्फ रामेश्वर को ले जाते हुये योगेन्द्र पिता मांगीलाल परमार ने देखा था।
फरियादी ने पप्पू उर्फ रामेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण परमार के विरूद्ध चोरी की रिपोर्ट थाना सुंदरसी पर लिखाई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुरेश कुमार नरगावे, द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया