गुरुवार, 15 अक्तूबर 2020

लूट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


प्राथी सुधीर बेन निवासी छठवी बटालियन एसएफ रांझी थाने के पीछे थाना रांझी ने थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 12/10/2020 को मेरा दोस्त संजय ठाकुर मेट्रो अस्पताल जबलपुर में सीने में दर्द होने से भर्ती हुआ था जो मुझे उसके भाई संदीप ठाकुर ने फोन कर बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है तो मैंने अपने पास में रखे 5300 रुपये लेकर अपने दोस्त अनुराग पटेल के साथ मेट्रो अस्पताल मोटरसाइकिल से जा रहा था। जैसे ही रात्रि करीबन 11:45 बजे तेलमिल कुचबंधिया मोहल्ला मोड़ पर पहुंचा तो तीन अज्ञात लड़के मिले जो मेरी गाड़ी रोक कर बोले कि तुम हम लोगों को गाली क्यों दे रहा है ऐसा कहते हुए एक लड़के ने अपने पास से चाकू निकालकर मेरे पेट में लगा दिया और अन्य दो लड़कों ने मुझे पकड़ कर मेरी लोवर की जेब से पर्स में रखे 5300 रुपए छीन कर उनके पास खड़ी नीले रंग की एवेंजर मोटरसाइकिल से भाग गए।  फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना घमापुर के अपराध क्रमांक 945/2020 धारा 392 भादवि का अपराध पाये जाने से आरोपीगण रितिक कुचबंधिया एवं रोहन कुचबंधिया को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान उमेश कुमार सोनी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया। 


अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन पेश किया शासन की ओर जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद ध्रुवे के द्वारा बताया गया कि आरोपी के फरार होने की पूर्ण संभावना हैं। जिससे समाज में विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए एवं अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर अपराधी को न्यायिक अभिरक्षा  में भेजा गया । 







  

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